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अनुसूचित जाति को पदोन्नति में आरक्षण पर रोक जारी

चंडीगढ़ : हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग को पदोन्नति के दौरान 20 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक अभी जारी रहेगी। शुक्रवार को जस्टिस राजीव भल्ला व रेखा मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने बहस के लिए 30 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण के आदेश पर रोक जारी रखी।
दिनेश कुमार व अन्य की ओर से
दाखिल याचिका में कहा गया था कि हरियाणा
सरकार द्वारा गलत तरीके से प्रमोशन में एससी वर्ग को
आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 14 फरवरी
2013 को वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पी राघेवंद्र की एककमेटी गठित की थी

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