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एसआई भर्ती में उम्र सीमा 2015 से ही गिनी जाए : हाईकोर्ट

एसआई भर्ती में उम्र सीमा 2015 से ही गिनी जाए : हाईकोर्ट
चंडीगढ़(ब्यूरो)। हरियाणा में दो सौ से अधिक सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए उम्र सीमा का मापदंड साल 2016 के हिसाब से तय करने के खिलाफ याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। जस्टिस महेश ग्रोवर की एकल बेंच ने हरियाणा सरकार के इस मानक को रद्द करते हुए आवेदन के लिए उम्र सीमा 2015 के हिसाब से तय करने का निर्देश दिया है।
केस की पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को निर्देश दिया था कि वह याची के आवेदन मंजूर करे। हालांकि उनकी उम्मीदवारी इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर आधारित रखी गई थी। अब याचिका का निपटारा हो गया है। इसमें कहा गया है कि इन उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य सभी ऐसे आवेदकों के आवेदन भी स्वीकार्य होंगे, जिन्होंने उम्र सीमा 2015 के हिसाब से मानकर आवेदन किया था। याचिका पर एसएससी ने अपने जवाब में कहा था कि उम्र सीमा तय करने का पैमाना सही है और वह इस मुद्दे पर बहस को तैयार है।हरियाणा के मामले में मापदंड साल 2016 के हिसाब से तय करने के खिलाफ दायर अर्जी 

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