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मंत्री नहीं करा पायेंगे शिक्षकों के तबादले

प्रदेश के शिक्षकों के तबादले अब मंत्रियों व विधायकों के हाथों में नहीं रहेंगे। मनचाहा स्टेशन पाने की कोशिश में जुटे शिक्षकों की इच्छा भी अब पूरी नहीं हो सकेगी। मनोहर सरकार ने शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा के नेतृत्व में बनाई गई तबादला नीति पर शुक्रवार को खट्टर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी।

शिक्षा विभाग की वर्तमान तबादला नीति वर्ष 2010-11 के लिए अनुमोदित की गई थी, जोकि वर्तमान में भी लागू है। नई प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति समानता, अध्यापकों के मांग आधारित वितरण के आधार पर तैयार की गई है।
किन पर होगी लागू
स्थानान्तरण नीति सभी अध्यापक वर्ग, जिसमें प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक भी शामिल हैं, पर लागू होगी। उक्त स्थानान्तरण नीति लिपिक वर्गीय संवर्ग, खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य डाइट पर लागू नहीं होगी। हर वर्ष स्थानान्तरण से पहले पदों का पुर्नस्थापन/पुर्नविभाजन किया जाएगा। पहली बार नियुक्ति पाने वाले अध्यापक चाहे वह नई नियुक्ति हो या पदोन्नति, भी उनकी इच्छा के क्षेत्र व विद्यालय चुनेंगे। अध्यापक प्रत्येक 10 वर्ष उपरांत क्षेत्र का विकल्प बदल सकेंगे तथा चुने गये क्षेत्र के तहत प्रत्येक वर्ष विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। 50 वर्ष से कम आयु के किसी पुरुष अध्यापक को लड़कियों के विद्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों के मामले मेें 40 से 70 प्रतिशत के बीच विकलांगता के लिए 15 अंक और 70 से 100 प्रतिशत तक विकलांगता के मामले में 20 अंक दिए जाएंगे। एक रिक्ति पर एक से अधिक दावेदारों की स्थिति में रिक्ति पर स्थानांतरण कुल 78 अंकों में से अध्यापकों द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर किया जाएगा। अविवाहित महिला अध्यापिका को विवाह उपरांत अपने क्षेत्र का विकल्प बदलने का एक मौका दिया जाएगा। विवाहित अध्यापिका या अध्यापक के जीवन साथी की मौत हो जाने पर भी विकल्प बदलने का मौका दिया जाएगा।
लंबित इंतकाल की फीस होगी माफ
मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में सभी लम्बित इंतकालों की इंतकाल फीस माफ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई बशर्ते यह 3 माह की निर्धारित अवधि के अन्दर किए गए हों। इससे इंतकालों का सॉफ्टवेयर में समावेश करने तथा जमाबन्दियों को ऑनलाइन करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमण्डल ने इंतकाल फीस को 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। वहीं प्रति इंतकाल 50 रुपये सेवा शुल्क के रूप में भी वसूल किए जाएंगे।
दंगा पीडि़त डीलरों को टैक्सों में राहत
बैठक में राज्य में फरवरी में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित हुए पंजीकृत डीलरों के लिए हरियाणा आम माफी योजना 2016 को स्वीकृति प्रदान की गई। आन्दोलन के दौरान माल के क्षतिग्रस्त, गुम या जलने के कारण पंंजीकृत डीलरों को नुकसान हुआ। सरकार ने प्रभावित पंजीकृत डीलरों को राहत प्रदान करने के लिए आम माफी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रभावित डीलर द्वारा फरवरी, 2016 के दौरान की गई माल की बिक्री पर देय वैट एवं सीएसटी माफ कर दिया गया है।
एक एकड़ तक के सीएलयू अब जिलों में ही मिलेंगे
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि बड़ी परियोजनाओं को विशेष पैकेज, समयबद्ध स्वीकृतियां तथा नीति पहलों के अनुमोदन की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड गठित किया जाएगा। परियोजना स्वीकृति की यह द्वी स्तरीय प्रणाली होगी।10 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश तथा एक एकड़ भूमि से अधिक के सीएलयू मामलों वाली परियोजनाओं को हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की अधिकार प्राप्त कार्यकारिणी कमेटी द्वारा और 10 करोड़ रुपये तक के निवेश तथा एक एकड़ भूमि तक के सीएलयू मामलों वाली परियोजनाओं को जिला स्तर पर संबंधित डीसी के नेतृत्व में गठित जिला स्तरीय स्वीकृति कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

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