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हाईकोर्ट में टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को चुनौती, सरकार तलब, सुनवाई 29 को

शिक्षाविभाग द्वारा 29 जून को जारी टीचर ट्रांसफर पालिसी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सेकेंडरी, शिक्षा विभाग के निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने सभी याचियों के मामले में यथास्थिति के निर्देश देते हुए मामले पर 29 जुलाई के लिए सुनवाई तय की है। जिला हिसार के स्कूल में कार्यरत पीजीटी टीचर राजीव वर्मा अन्य ने कहा कि पाॅलिसी के तहत एक जगह पर लगातार पांच साल से कार्यरत टीचरों के तबादले का प्रावधान है। इसके लिए विभाग का ऑनलाइन पोर्टल लांच किया है।

याची के वकील संदीप गोयत ने पालिसी में खामी का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता इस समय हिसार के गांव गंगवा स्कूल में कार्यरत है। इससे पहले अन्य गांव में था, लेकिन उसे 7 अप्रैल 2016 को गांव गंगवा में ट्रांसफर कर दिया गया। याची को यहां आए कुछ महीने ही हुए हैं। तबादला नीति के तहत हर टीचर को तबादला फार्म भरना जरूरी है। याचिकाकर्ता के अनुसार जब उसने आॅनलाईन फार्म भरना शुरू किया तो जिस स्टेशन पर वह काम कर रहा है, उसे रिकार्ड में डीम्ड वेकेंसी दिखाया जा रहा है और उससे अन्य स्टेशन चुनने को कहा जा रहा है, जबकि नियमों के अनुसार एक जगह पर लगातार पांच साल काम करने वाली पोस्ट को ही डीम्ड वेकेंसी दिखा जा सकता है। ऐसे में ट्रांसफर के लिए नया स्टेशन मांगा जा रहा है। नई पालिसी में यह खामी है। ऐसे में पालिसी को खारिज किया जाए।

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