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छेड़छाड़ मामले में जेबीटी शिक्षक को क्लीन चिट

 संवाद सहयोगी, अलेवा : खांडा गांव के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में करीब दो वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में जेबीटी को क्लीन चिट मिल गई है। एसआइटी व एसएफएल लैब मधुबन द्वारा की गई जांच में डीएनए रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है।

खांडा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला की दूसरी कक्षा की मासूम छात्रा के साथ स्कूल के अध्यापक द्वारा छेड़छाड़ व अश्लील करने की शिकायत करीब दो वर्ष पूर्व छात्रा के पिता ने पुलिस को दी। पुलिस ने मासूम छात्रा के पिता बीरभान की शिकायत पर स्कूल के अध्यापक नरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जब डीएसपी ममता सौदा के नेतृत्व में उक्त आरोपी अध्यापक के खिलाफ की गई एफआइआर की दुबारा जांच के लिए एसआइटी का गठन कर मुकदमे से संबधित मामले में उक्त छात्रा के कपड़ों पर मिले साक्ष्यों व उक्त अध्यापक के डीएनए जांच के सैंपल 8 दिसबंर 2015 को एफएसएल मधुबन भेजे गए। लैब ने 18 मई 2016 को उक्त अध्यापक के मामले में रिपोर्ट सौंपी तथा रिर्पोट के अनुसार अध्यापक नरेंद्र कुमार की डीएनए रिपोर्ट उक्त छात्रा के कपड़ों पर मिले साक्ष्यों से मिलाई गई तो उसमें किसी प्रकार का मिलान नहीं हुआ। जिसके चलते एसआइटी ने उक्त आरोपी अध्यापक के खिलाफ लड़की पक्ष द्वारा लगाए आरोपों में किसी प्रकार की सच्चाई न मिलने पर जांच टीम ने क्लीन चिट देते हुए मुकदमा खारिज करने की सिफारिश कर दी।
जेबीटी अध्यापक नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में उसको पाक साबित कर दिया। गुरु व शिष्य का रिश्ता समाज में पिता व पुत्री के समान माना गया है। लेकिन साजिसकर्ताओं ने तार-तार करने की कोशिश की, कानून ने जांच के बाद जो उसे क्लीन चिट दे दी है। वह अपील करता है कि असल दोषी को समाज के सामने लाया जाए ताकि भविष्य में किसी निर्दोष को इस प्रकार की घृणित सजा न मिले।
जांच के बाद क्लीन चिट : वकील

अध्यापक के वकील जेएस मलिक ने कहा कि लैब द्वारा ली गई डीएनए रिपोर्ट व एसआइटी टीम ने खांडा स्कूल में मामले में जेबीटी अध्यापक नरेंद्र कुमार को क्लीन चिट दे है। उक्त अध्यापक आगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ करना चाहता है तो वह स्वतंत्र है।
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