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हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती से रोक हटाई

चंडीगढ़ : शिक्षा विभाग में टीजीटी कैडर के विज्ञापित पदों पर भर्ती का रास्ता साफ करते हुए हाई कोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक हटा दी। हालांकि टीजीटी साइंस विषय पर लगी रोक जारी रखी है। सरकार की ओर से दायर अर्ली हियरिंग व स्टे वेकेशन की अर्जी पर हाईकोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की डिवीजन बेंच ने साइंस विषय को छोड़ कर बाकी 823 टीजीटी की भर्ती को हरी झंडी दे दी।
बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी के कुल 1919 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इनमें मेवात कैडर सहित साइंस विषय के टीजीटी के पदों की कुल संख्या 1096 थी।

गौरतलब है कि टीजीटी साइंस विषय की भर्ती में बायो-टेक्नोलॉजी की योग्यता को मान्य न करने पर अभ्यर्थी रेनू ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 17 सितम्बर 2015 को टीजीटी भर्ती हिपर रोक लगा दी थी। अब एक साल बाद रोक हटने से भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी हो सकेगी। सरकार की ओर से मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक आरएस खरब द्वारा दायर अर्जी पर हाई कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने 5 सितम्बर को सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 16 सितम्बर के लिए बहस निर्धारित की थी। वीरवार को हुई बहस के बाद रोक हटा दी गई। हालांकि सरकार ने भर्ती पर लगी रोक को हटवाने के लिए पहले भी एक अर्जी दायर की थी लेकिन तब वकीलों की हड़ताल के चलते बहस नहीं हो सकी थी। इस पर दूसरी बार सरकार ने स्टे हटाने की प्रार्थना के साथ अर्ली हियरिंग की अर्जी दायर करते हुए कहा है कि टीजीटी भर्ती पर रोक की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एप्लीकेशन में ये भी आधार बनाया गया कि रेगुलर भर्ती जल्दी पूरी न करने के कारण विभाग को अवमानना की कार्रवाई ङोलनी पड़ रही है और बार बार अधिकारियों को हाई कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। ये भी बताया गया कि रेगुलर भर्ती में देरी के चलते शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हो चुके हैं और अब एचएसएससी के सचिव को भी हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत तलब किया हुआ है।

यह जारी हुआ था विज्ञापन

विज्ञान 895, फिजिकल एजुकेशन 662, उर्दू 31, संगीत 34, गृह विज्ञान 72,
मेवात कैडर : विज्ञान 201, गृह विज्ञान 6, फिजीकल एजुकेशन 18
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