नई दिल्ली/चंडीगढ़। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सजा काट रहे इनेलो नेता अजय चौटाला की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें इलाज के लिए 12 हफ्ते की पैरोल मांगी गई थी।
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खुशखबरीः 134ए के तहत दाखिले का रास्ता साफ, सरकार का बड़ा ऐलान
हरियाणा के निजी स्कूलों में गरीब मेधावी बच्चों को 134ए के तहत दाखिले मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि (रिम्बर्समेंट) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथ ही निजी स्कूलों को दी जा रही अस्थायी मान्यता को भी एक साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अलग-अलग कक्षाओं के लिए निर्धारित राशियां विद्यार्थियों के खाते में सीधे भेजी जाएंगी।
विभाग के आदेश नकारे, दाखिले को फिर रहे मारे-मारे
जागरण संवाददाता, रोहतक : शिक्षा विभाग की चेतावनी भी निजी स्कूलों में
मुफ्त दाखिला नहीं दिला सकीं। 134ए के तहत एडमिशन की राह न खुलने से आहत
अभिभावकों ने बृहस्पतिवार को शहर विधायक मनीष ग्रोवर से शिकायत कर दी। निजी
स्कूलों पर आरोप हैं कि लगातार चक्कर काटने के बावजूद दाखिले नहीं दिए जा
रहे हैं।
अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत
हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल की सजा काट रहे इनेलो नेता अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है. चौटाला ने हाई कोर्ट में पैरोल के लिए अर्जी दी थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया.