; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Important Posts

Advertisement

134ए: दाखिला न देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

पानीपत।प्रवेश परीक्षा पास करने और मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद नियम 134ए के तहत स्कूल में दाखिला नहीं दिए जाने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करके 16 फरवरी तक जवाब मांगा है।
नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में सरकारी फीस पर दाखिला दिए जाने का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि दोषी स्कूलों की मान्यता रद्द करने पर उसने क्या कदम उठाए हैं। गैर सरकारी संगठन स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार और कॉर्डिनेटर भारत भूषण बंसल के सहयोग से दायर अवमानना याचिका में दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। शिक्षा विभाग के निदेशक एमएल कौशिक ने शपथ पत्र देकर कहा कि जिन निजी स्कूलों ने पात्र छात्रों को दाखिला नहीं दिया है, उनकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई कर रहा है।
आगामी 3 सप्ताह में विभाग की ओर से हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी।

UPTET news