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नियम 134-ए के तहत पहले ड्रॉ में जिन विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया उन्हें दूसरे ड्रा में शामिल किया जाएगा

नियम 134-ए के तहत पहले ड्रॉ में जिन विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया उन्हें दूसरे ड्रा में शामिल किया जाएगा। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस से निर्देश जारी किए।
शिक्षा विभाग की ओर से नियम 134-ए के तहत नि:शुल्क दाखिला के लिए 14 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया था। इसके बाद 19 को रिजल्ट आया लेकिन तकनीकी खामी के कारण स्कूल अलॉटमेंट में देरी हो गई। इसके बाद विद्यार्थियों काे एक मई को पहला ड्रा आयोजित कर स्कूल अलॉट किए गए लेकिन इसमें भी अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए ही शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस कर मंथन किया गया।

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