जेएनएन, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1983 पीटीआइ टीचर को
हटाने के हरियाणा सरकार के फैसले को टीचरों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी
है। शुक्रवार को पीटीआइ शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा
सरकार ने बताया कि उन्हेंं हटाने के आदेश के बावजूद वर्तमान में वे कार्यरत
हैं। हरियाणा सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों
की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए लिखित जवाब दाखिल करने
के आदेश दिए हैं।