जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी तरीके
से अध्यापक परीक्षा पास करने के आराेप से घिरे हरियाणा के सैंकड़ों जेबीटी
शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी है। आराेप है कि उन्हाेंने अपनी जगह किसी
अन्य को पात्रता परीक्षा में बिठाया था।
यह मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने लगभग 9000 जेबीटी टीचर की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद जांच में नियुक्त काफी शिक्षकों के अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर पात्रता परीक्षा के समय दिए गए अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर नहीं मिले।
हर जिले में दर्जनों ऐसे टीचर मिले जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा में किसी दूसरे को परीक्षा में बिठा कर पास की थी।
फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही इन शिक्षकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा कर कार्रवाई शुरू की। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ राज्य भर के टीचरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि फोरेंसिक जांच से साफ है कि इन टीचर के खिलाफ सरकार जो कार्रवाई कर रही है वह उचित है। ऐसे में हाईकोर्ट इस पर रोक नही लगा सकता। हाईकोर्ट ने टीचरों को याचिका खारिज कर दी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
यह मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने लगभग 9000 जेबीटी टीचर की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद जांच में नियुक्त काफी शिक्षकों के अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर पात्रता परीक्षा के समय दिए गए अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर नहीं मिले।
हर जिले में दर्जनों ऐसे टीचर मिले जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा में किसी दूसरे को परीक्षा में बिठा कर पास की थी।
फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने ही इन शिक्षकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा कर कार्रवाई शुरू की। सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ राज्य भर के टीचरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि फोरेंसिक जांच से साफ है कि इन टीचर के खिलाफ सरकार जो कार्रवाई कर रही है वह उचित है। ऐसे में हाईकोर्ट इस पर रोक नही लगा सकता। हाईकोर्ट ने टीचरों को याचिका खारिज कर दी।
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