गैस्ट टीचर्स भर्ती घोटाले में 3 उप-निदेशक, 2 डीईईओ, 4 बीईईओ
स्तर के बड़े अधिकारियों सहित अनेक प्रिंसिपल व डीडीओ फसे। विभागीय कारवाई
शुरू।
* कड़ी विभागीय कारवाई होना तय।
* 20 अक्टूबर को पेश हो कर देना होगा जवाब।
* हाईकोर्ट में पेश करनी है कारवाई रिपोर्ट।
* अधिकारियों सहित गैस्ट टीचर्स में मचा हड़कंप।
* 20 अक्टूबर को पेश हो कर देना होगा जवाब।
* हाईकोर्ट में पेश करनी है कारवाई रिपोर्ट।
* अधिकारियों सहित गैस्ट टीचर्स में मचा हड़कंप।
चंडीगढ़:
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2005 में हुई गैस्ट टीचर्स की
भर्ती में घोटाला करके 719 गैस्ट टीचर्स को नियमविरुद्ध नियुक्ति देने वाले
अधिकारियों पर कड़ा रुख अपनाए जाने पर अब शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल से ले
कर उप-निदेशक तक के बड़े अधिकारियों पर फंदा कस गया है।
गौरतलब है कि मामले
में सिरसा जिले के गांव अहमदपुर निवासी नानक चन्द द्वारा दायर अवमानना
याचिका की सुनवाई में 6 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सरकार को दोषी अधिकारियों
पर कड़ी कारवाई कर रिपोर्ट पेश करने का सख्त आदेश दिया था। हाईकोर्ट की
जस्टिस राकेश कुमार जैन की बेंच ने 87 प्रिंसिपल, 19 हेडमास्टर्स व 24
डीडीओ सहित 130 से ज्यादा अधिकारियों पर कारवाई न करने पर सरकार को लताड़
लगाई थी।
यह भी गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 9 सितम्बर 2012
को फतेहाबाद के लहरियाँ गांव निवासी बिजेंद्र कुमार की याचिका पर इन दोषी
अधिकारियों व गैस्ट टीचर्स पर कारवाई करने का आदेश दिया था और आदेशों की
अनुपालना रिपोर्ट भी कोर्ट को देने का आदेश पारित किया था लेकिन 3 साल से
ज्यादा अवधि बीतने के बावजूद भी अभी तक 130 से ज्यादा दोषी अधिकारियों पर
कारवाई लंबित होने पर हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को कड़ी नाराजगी जताई थी। सरकार
की और से कहा गया था कि दोषी अधिकारियों पर कड़ी कारवाई की जा रही है और
जल्द ही सख्त कदम उठाया जायेगा।
हाईकोर्ट के रुख के मद्देनजर कारवाई करते हुए अब निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने इन दोषी अधिकारियों को 20 अक्टूबर को निजी तौर पर पेश कर अपने बचाव में पक्ष रखने का आदेश दिया है। गैस्ट टीचर्स की नियुक्तियों में घोटाला करने में संलिप्त रहे इन अधिकारियों सहित गैस्ट टीचर्स में हड़कंप मचा हुआ है और उन्होंने अपने बचाव के लिए भागदौड़ तेज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन
हुडडा सरकार ने गैस्ट टीचर्स की नियुक्ति के लिए स्कूल मुखियाओं को अधिकार
दिया था जिसके चलते नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद व
अनियमिताएँ हुई जिसका खुलासा 2011 में हुई विभागीय जाँच में हुआ था।हाईकोर्ट के रुख के मद्देनजर कारवाई करते हुए अब निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने इन दोषी अधिकारियों को 20 अक्टूबर को निजी तौर पर पेश कर अपने बचाव में पक्ष रखने का आदेश दिया है। गैस्ट टीचर्स की नियुक्तियों में घोटाला करने में संलिप्त रहे इन अधिकारियों सहित गैस्ट टीचर्स में हड़कंप मचा हुआ है और उन्होंने अपने बचाव के लिए भागदौड़ तेज कर दी है।
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