चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। हरियाणा की नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने
से पहले ही विवादों में आ गई है। इसे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती
दे दी गई है। हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका को विचार के लिए स्वीकार
कर लिया है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने अध्यापकों के लिए नई तबादला नीति तैयार की है। यह नीति इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होनी है। इसके लिए फिलहाल अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहेे हैं।
नई तबादला नीति को लेकर शुरू से ही विरोध हो रहा है। अध्यापक संगठनों समेत विपक्ष भी इस पर पॉलिसी पर सवाल उठा चुका है। अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती ही दे दी गई है।
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बता दें कि हरियाणा सरकार ने अध्यापकों के लिए नई तबादला नीति तैयार की है। यह नीति इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होनी है। इसके लिए फिलहाल अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहेे हैं।
नई तबादला नीति को लेकर शुरू से ही विरोध हो रहा है। अध्यापक संगठनों समेत विपक्ष भी इस पर पॉलिसी पर सवाल उठा चुका है। अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती ही दे दी गई है।
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