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एचटेट परीक्षा के लिए धारा 144 लागू

एचटेट परीक्षा के लिए धारा 144 लागू
झज्जर : हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा(एचटीईटी) के लिए 14 व 15 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में 14 व 15 नवंबर को तीन बजे से सांय 5.30 बजे तक और सुबह 10.30 से दोपहर एक बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम कर लिए गए है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त अनीता यादव ने दंड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर मनाही रहेगी। वहीं अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा, यह आदेश परीक्षा का संचालन करने वाले स्टाफ व पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं रहेगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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