चंडीगढ़. शिक्षा विभाग 9,870 जेबीटी की भर्ती में 9,455 चयनित जेबीटी की नियुक्ति के बाद खाली पड़े पदों को भरते हुए वर्ष 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास उम्मीदवारों को ही कंसीडर करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। वर्ष 2014 में एचटेट पास उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें भी इन पदों पर की जा रही नियुक्ति में
शामिल किया जाए।हाईकोर्ट ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई करते हुए सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब हैकि 8 जनवरी 2016 को मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा के निदेशक आरएस खरब ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डाटा के अनुसार वर्तमान में कुल 16,254 जेबीटी के पद रिक्त है और 9,455 जेबीटी उम्मीदवार चयनित हैं। ऐसे में वर्ष 2014 व 2015 में पात्रता पास अन्य उम्मीदवार भी हाईकोर्ट में रिक्त पदों पर अपना दावा जता सकते हैं।अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया कि 9,870 जेबीटी की भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसम्बर 2012 थी। आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद वर्ष 2013 में पात्रता परीक्षा पास करने उम्मीदवारों ने वर्ष 2012 में पात्रता परीक्षा पास आयोजित न किए जाने को आधार बना कर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में अवसर देने की मांग की थी। उस समय हुड्डा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद योग्यता हासिल करनेवाले उम्मीदवारों को भर्ती में मौका देना कानूनन संभव नहीं है और एनसीटीई ने भी अपने जवाब में कहा था कि हर साल पात्रता परीक्षा आयोजित करवाना जरूरी नहीं है बल्कि ये सरकार पर ही निर्भर है।रिक्त पदों पर भर्तीभाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद जेबीटी के अतिरिक्त रिक्त बचे पदों का हवाला दे कर वर्ष 2013 में पात्रता पासकरने वाले उम्मीदवारों को रिक्त बचे पदों पर कंसीडर करने का निर्णय लिया। सरकार के निर्णय से हाईकोर्ट को अवगत करवाया गया तो हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2013 में पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को शेष रिक्त बचे पदों पर कंसीडर करने के लिए अपनी सहमति दे दी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2014 में एचटेट पास कर चुके उम्मीदवारों ने याचिका दायर करउन्हें भी मौका दिए जाने की मांग की है।
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शामिल किया जाए।हाईकोर्ट ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई करते हुए सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौरतलब हैकि 8 जनवरी 2016 को मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा के निदेशक आरएस खरब ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के डाटा के अनुसार वर्तमान में कुल 16,254 जेबीटी के पद रिक्त है और 9,455 जेबीटी उम्मीदवार चयनित हैं। ऐसे में वर्ष 2014 व 2015 में पात्रता पास अन्य उम्मीदवार भी हाईकोर्ट में रिक्त पदों पर अपना दावा जता सकते हैं।अलग-अलग याचिकाओं में कहा गया कि 9,870 जेबीटी की भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसम्बर 2012 थी। आवेदन की अंतिम तिथि बीतने के बाद वर्ष 2013 में पात्रता परीक्षा पास करने उम्मीदवारों ने वर्ष 2012 में पात्रता परीक्षा पास आयोजित न किए जाने को आधार बना कर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में अवसर देने की मांग की थी। उस समय हुड्डा सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद योग्यता हासिल करनेवाले उम्मीदवारों को भर्ती में मौका देना कानूनन संभव नहीं है और एनसीटीई ने भी अपने जवाब में कहा था कि हर साल पात्रता परीक्षा आयोजित करवाना जरूरी नहीं है बल्कि ये सरकार पर ही निर्भर है।रिक्त पदों पर भर्तीभाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद जेबीटी के अतिरिक्त रिक्त बचे पदों का हवाला दे कर वर्ष 2013 में पात्रता पासकरने वाले उम्मीदवारों को रिक्त बचे पदों पर कंसीडर करने का निर्णय लिया। सरकार के निर्णय से हाईकोर्ट को अवगत करवाया गया तो हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2013 में पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों को शेष रिक्त बचे पदों पर कंसीडर करने के लिए अपनी सहमति दे दी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2014 में एचटेट पास कर चुके उम्मीदवारों ने याचिका दायर करउन्हें भी मौका दिए जाने की मांग की है।
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