; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Important Posts

Advertisement

केवल अदालत के आदेश पर होंगे शिक्षकों के तबादलों

केवल अदालत के आदेश पर होंगे शिक्षकों के तबादलों
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने जिला फरीदाबाद, पंचकूला और यमुनानगर को छोड़कर बाकी नगरपालिका आम चुनाव और उप-चुनावों के संचालन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी प्रतिबंध लगाया है।

राज्य में 22 मई को शहरी निकायों के चुनाव हैं। इसलिए तबादला प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। शिक्षकों के तबादलों के मामले में केवल अदालत के आदेश पर हुए ट्रांसफर ही किए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश भेजने सहित विभिन्न जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग जिलों से इंटर डिस्टिक्ट पालिसी के तहत जेबीटी के स्टेशन अलॉटमेंट करने संबंधी प्रस्तावों को भी वापस कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि पिछले महीने सीएम की मंजूरी के बाद इंटर डिस्टिक्ट कैडर टीचर ट्रांसफर भी नई ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक किए जाएंगे। सभी डीईईओ को निर्देश दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों के तबादले के आदेश जारी हो चुके हैं, वह जल्द से जल्द संबंधित जोन का विकल्प दें, ताकि उन्हें स्टेशन अलॉट किए जा सकें। सभी डीईईओ को निर्देश दिए गए हैं कि अपने जिलों में रिक्तियों की संख्या सार्वजनिक करें ताकि शिक्षकों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। बैठक में उन सभी तबादलों को निरस्त कर दिया गया है, जो अप्रैल के बाद प्रभावी किए गए हैं।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC

UPTET news