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पीजीटी परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू

करनाल | जिलाधीशमनदीप सिंह बराड़ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पीजीटी (शिक्षा विभाग) की लिखित परीक्षा के मद्देनजर जिले में आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत परीक्षा केंद्र के निकट निषेधाज्ञा आगामी 15 16 जून के लिए लागू कर दी है।
यह परीक्षाएं आगामी 15 16 जून होंगी। जिलाधीश ने यह आदेश परीक्षा को नकल रहित शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से जनहित में जारी किए हैं। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगे। परीक्षा के दौरान 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत आगामी 15 जून 16 जून तक सुबह 9.30 से शाम 4.30 मिनट तक सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रखनी होंगी। आदेशों की अनुपालना करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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