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शिक्षक स्थानान्तरण नीति-2016 की मंजूरी

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई शिक्षक स्थानान्तरण नीति-2016 को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज अपनी  मंजूरी दे दी। इस नई नीति के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बिना किसी सिफारिश के अपने मनपसंद स्कूल में स्थानान्तरण करवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद शिक्षामंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने सभी अध्यापकों के साथ न्याय करने के लिए शिक्षक स्थानान्तरण नीति-2016 बनाई है। उन्होंने इस नीति को पूर्णत: पारदर्शी बताते हुए जानकारी दी कि स्थानान्तरण चाहने वाले अध्यापक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन अध्यापकों से, जो अपने वर्तमान स्कूल / जोन में पांच साल से कम समय से काम कर रहे हैं, स्थानान्तरण के लिए विकल्प मांगे जाएंगे। पांच साल से अधिक समय एक ही स्कूल/ जोन में कार्यरत अध्यापकों से भी स्थानान्तरण के विकल्प मांगे जाएंगे। इन दोनों को जोडक़र एक लिस्ट बनाई जाएगी, इसी लिस्ट को रिक्त पदों की लिस्ट माना जाएगा।

उन्होंने बताया कि नई तबादला नीति के अनुसार 15 दिन के अन्दर-अन्दर अध्यापक को अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उन्होंने बताया कि नई शिक्षक स्थानान्तरण नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को उनके मनचाहे स्थान पर भेजना है ताकि वे पूरा मन लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ा सकें और शिक्षा में गुणवत्ता आ सके।

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