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बीमार शिक्षकों को ट्रांसफर के मामलों में मिलेगी रियायत


अजय गौतम, चंडीगढ़ हरियाणा में यदि कोई शिक्षक या उसका आश्रित बीमार है तो उसे ट्रांसफर के मामले में विशेष रियायत दी जाएगी। यह अहम फैसला शिक्षा विभाग ने ऐसे टीचरों की सहूलियत बढ़ाने के इरादे से लिया है। विभाग ने इस सिलसिले में कुछ बीमारियां भी अधिसूचित की हैं।टीचरों की नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अधिसूचित बीमारियों में स्थायी दिल की बीमारियां, स्थायी धमनी की बीमारियां, स्थायी गुर्दे की खराबी, ब्रेन ट्यूमर, विभिन्न अंगों का खराब होना, नीचे के अंगों का पक्षाघात/चतुरांग पक्षाघात/ पक्षाघात, मल्टिपल सकलेरोसिस, मिसथेनिया ग्राविस, परकिंसन, थैलेसिमिया, हिमोफिलिया, एपलास्टिक एनीमिज, मियलोडिस्पलास्टिक डिसोऑर्डर, एड्स, लिवर तथा किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित बीमारियां शामिल हैं।

ऐसे टीचरों को एक सर्टिफिकेट देना होगा। सर्टिफिकेट पीजीआई रोहतक, पीजीआई खानपुर कलां, पीजीआई चंडीगढ़ या जिलों में गठित किया गया मेडिकल बोर्ड या कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से जारी किया होना चाहिए।
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