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लेक्चरर्स की भर्ती का रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में लेक्चरर्स की भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुबंध कर्मियों को रेगुलर कर्मियों की भाति 5 वर्ष का आयु लाभ देने के मामले में भर्ती से जुड़ा रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यूपीएससी को आदेश दिए हैं कि रिजल्ट जारी करने से पूर्व इसे हाईकोर्ट में सौंपा जाए।
हाईकोर्ट इसके बाद आगे का निर्णय लेगा। मामले में अनुबंध कर्मचारियों की ओर से कैट में याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि यूपीएससी ने लेक्चरर्स की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन के अनुसार केवल रेगुलर कर्मचारियों को ही पाच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया गया है, जबकि अनुबंध कर्मचारियों को इस लाभ से दूर रखा गया है।
कैट ने दे दी थी आयु में छूट देकर भर्ती में भाग लेने की इजाजत
मामले में सुनवाई के दौरान कैट ने अंतरिम आदेश जारी कर इन अनुबंधकर्मियों को भर्ती प्रक्त्रिया में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें आयु छूट का लाभ जारी करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को यूपीएससी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। यूपीएससी की ओर से कहा गया कि इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। विज्ञापन की शर्त के अनुरूप ही भर्ती की प्रक्त्रिया को पूरा किया जाना चाहिए।
कांट्रैक्ट टीचर्स भी रेगुलर की तरह दे रहे हैं सेवा, इसलिए मिले आयु में छूट

इस दलील का विरोध करते हुए प्रतिवादी अनुबंध शिक्षकों की ओर से एडवोकेट अमन चौधरी ने कहा कि अनुबंध शिक्षक भी रेगुलर शिक्षकों की तरह प्रशासन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों को यदि इस नियुक्ति प्रक्त्रिया में आयु की छूट नहीं दी गई तो यह उनके साथ अन्याय होगा। ये सभी अनुबंध कर्मी भर्ती प्रक्त्रिया में कैट के आदेशों के चलते शामिल भी हो चुके हैं, बस रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में इनका रिजल्ट जारी किया जाए ताकि जो भी योग्य हैं और इन पदों पर नियुक्ति की मेरिट सूची में आते हैं, उन्हें नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट ने इस पर फिलहाल यूपीएससी से रिजल्ट को कोर्ट में सौंपने के आदेश दिए हैं।
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