चंडीगढ़, (आशीष) शिक्षा विभाग लगातार नियमों को तोड़
रहा है। नियम चाहे तबादले का हो, वेतन बढ़ाने का हो या सुविधाएं देने का।
कई नियमों को शुरू करने से पहले पंजाब सर्विस रूल्स को फॉलो करने का दावा
किया जाता है तो कुछ के लिए केन्द्र की दुहाई दी जाती है।
तबादला तीन दिन बाद हुआ रद्द
विभाग के किसी भी अधिकारी से लेकर शिक्षकों तक को बदलने के नियम है, उसके बावजूद विभाग एक तबादला कर देता है और तीन दिन के बाद उसे रद्द भी कर देता है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षकों को अपना रूटीन बनाने में आती है। इसके अलावह्या शिक्षकों को साइनिंग अथॉरिटी में भी परेशानी झेलनी पड़ती है। पी.जी.जी.सी.-11 में प्रिंसीपल के सेवानिवृत्त होने के बाद जनवरी में कार्यकारी प्रिंसीपल के तौर पर जे.के. सहगल को नियुक्त किया गया। नए सत्र की काऊंसलिंग के चार दिन पहले सहगल का तबादला पी.जी.जी.सी.-46 में कर दिया गया और उनके स्थान पर प्रो. बी.पी. यादव को कार्यकारी प्रिंसीपल के तौर पर नियुक्त कर दिया गया।
इस दौरान जे.के. सहगल ने पी.जी.जी.सी.-11 से जाने से मना कर दिया और तीन दिन के बाद तबादले के आदेशों को विभाग ने रद्द किया और काउसलिंग वाले दिन बी.पी. यादव को पी.जी.जी.सी.-46 में कार्यकारी प्रिंसीपल के तौर पर नियुक्त कर दिया। वहीं, किसी भी अध्यापक का तबादला तीन सालों से पहले नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर जरूरत होती है तो तत्काल भी तबादला किया जा सकता है। विभाग के द्वारा जून की छुट्टियों में ही अध्यापिका बलजीत कौर का तबादला जी.एम.एम.एस.-33 से जी.एम.एस.एस.एस.-47 में कर दिया।
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तबादला तीन दिन बाद हुआ रद्द
विभाग के किसी भी अधिकारी से लेकर शिक्षकों तक को बदलने के नियम है, उसके बावजूद विभाग एक तबादला कर देता है और तीन दिन के बाद उसे रद्द भी कर देता है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षकों को अपना रूटीन बनाने में आती है। इसके अलावह्या शिक्षकों को साइनिंग अथॉरिटी में भी परेशानी झेलनी पड़ती है। पी.जी.जी.सी.-11 में प्रिंसीपल के सेवानिवृत्त होने के बाद जनवरी में कार्यकारी प्रिंसीपल के तौर पर जे.के. सहगल को नियुक्त किया गया। नए सत्र की काऊंसलिंग के चार दिन पहले सहगल का तबादला पी.जी.जी.सी.-46 में कर दिया गया और उनके स्थान पर प्रो. बी.पी. यादव को कार्यकारी प्रिंसीपल के तौर पर नियुक्त कर दिया गया।
इस दौरान जे.के. सहगल ने पी.जी.जी.सी.-11 से जाने से मना कर दिया और तीन दिन के बाद तबादले के आदेशों को विभाग ने रद्द किया और काउसलिंग वाले दिन बी.पी. यादव को पी.जी.जी.सी.-46 में कार्यकारी प्रिंसीपल के तौर पर नियुक्त कर दिया। वहीं, किसी भी अध्यापक का तबादला तीन सालों से पहले नहीं किया जा सकता है लेकिन अगर जरूरत होती है तो तत्काल भी तबादला किया जा सकता है। विभाग के द्वारा जून की छुट्टियों में ही अध्यापिका बलजीत कौर का तबादला जी.एम.एम.एस.-33 से जी.एम.एस.एस.एस.-47 में कर दिया।
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