; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Important Posts

Advertisement

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दस्तक

चंडीगढ़।हरियाणा शिक्षा विभाग से हटाए गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर्स ने अपनी वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने टर्मिनेशन आर्डर पर रोक लगाने की मांग को लेकर अर्जी दायर की है। क्या कहा है अर्जी में...

- सरप्लस गेस्ट टीचर्स ने हाईकोर्ट द्वारा 13 मई 2016 को उनकी अपील खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी।
-जिसमें हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने व विभाग द्वारा जारी किए गए उनके टर्मिनेशन आर्डर पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
-लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करते हुए सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश पर ही रोक लगाई और उनके टर्मिनेशन आर्डर पर रोक लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया।
-इससे सरप्लस गेस्ट टीचर्स की विभाग में वापसी में तकनीकी रूप से बाधा खड़ी हो गई और विभाग में उनकी वापसी सम्भव नहीं हो पाई।
-जिस पर सरप्लस गेस्ट टीचर्स ने 14 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर अपने टर्मिनेशन आर्डर पर भी रोक लगाने की गुहार लगाई ताकि विभाग में उनको वापिस लिया जा सके।
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC

UPTET news