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ट्रांसफर का विकल्प नहीं देने वाले पीजीटी फिलहाल नहीं होंगे रिलीव

नईट्रांसफर पॉलिसी के तहत राज्य में जिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स या लेक्चरर्स ने अपने ट्रांसफर के लिए कोई विकल्प नहीं दिया था, सरकार ने उन्हें फिलहाल रिलीव करने पर रोक लगा दी है। ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 400 है।
शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जब तक चयन प्रक्रिया के माध्यम से इन संस्थानों में उपयुक्त स्टॉफ उपलब्ध नहीं होता है तब तक इन पीजीटी या लेक्चरर्स से कोई भी काम वापस नहीं लिया जाएगा।

नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पूरे राज्य के स्कूलों, एस.सी.ई.आर.टी, डाइट्स, बाइट्स, गेट्टिस, डी.एम.एस, डी.एस.एस, मॉडल संस्कृत स्कूल, आरोही स्कूल, प्रारंभ जैसे शैक्षणिक संस्थानों में सेवारत पी.जी.टी अध्यापक या लेक्चरर के सामान्य तबादलों के आदेश जारी किए गए हैं। इन संस्थानों में कार्यरत करीब 400 कर्मचारियों ने अपने तबादले का विकल्प नहीं भरा था। कुछ मामलों में इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष उन्मुखीकरण और योग्यता की डिमांड रखी जाती है। इसलिए इन संस्थानों में उपयुक्त शिक्षकों का चयन करने के लिए कुछ खास मानदंडों के साथ ही साक्षात्कार की आवश्यकता है।
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