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बेरोजगारी भत्ता के लिए आएंगे नए नियम रजिस्ट्रेशन के लिए चक्कर काट रहे युवा

बेरोजगारीभत्ते के लिए हर साल नवंबर में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस बार आवेदक तो पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें बैरंग लौटाया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता के लिए इस बार नए सिरे से नियम जारी होंगे। पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवक को सरकार ने महीने में 100 घंटे काम करवाकर 9 हजार रुपए भत्ता देने की घोषणा की है।
ऐसे में नए नियम आने के बाद ही भत्ता आवेदन लेने की प्रक्रिया होगी। उच्च स्तर पर बैठक में इस पर फैसला होना है।

पिछले साल बेरोजगारी भत्ते के लिए जिले में 650 बेरोजगारों ने आवेदन पत्र भरे थे जिनमें से 500 के करीब आवेदन जमा हुए। जिले में अब तक 1352 पढ़े लिखे बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं। पानीपत जिले में साढ़े 12 लाख की आबादी है। विकास दर 24.60 प्रतिशत और साक्षरता दर 75.94 प्रतिशत है। सरकारी नियमानुसार 50 हजार रुपए सालाना से कम आमदनी वालों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अभी तक जिले में 1352 पढ़े लिखे बेरोजगार भत्ता ले रहे हैं। इससे जाहिर है कि या तो यहां के लोग रोजगार से जुड़े हैं या फिर नियमों के चक्कर में आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं।

अब यह मिलेगा भत्ता

डीसीचंद्रशेखर खरे ने बताया कि 1 नवंबर से वर्तमान में देय बेरोजगारी भत्ते की दरों में संशोधन किया गया है। अब 12वीं पास सभी युवाओं को एक समान 900 रुपए, ग्रेजुएट को 1500 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट को 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही 100 घंटे काम करने वाले युवाओं को 6000 रुपए मासिक अलग से दिए जाएंगे। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना में बदलाव करते हुए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले प्रार्थी के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। नई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बिजली का बिल हाउस टैक्स अदा होना अनिवार्य है।

यह मिलता था भत्ता

31अक्टूबर से पहले तक दसवीं पास को ~100, बारहवीं पास पुरुष को ~500, बारहवीं पास महिला को ~900, बारहवीं साइंस पास को ~750, बीए पास पुरुष को ~750, बीए पास महिला को ~1500, बीएससी पास को ~1000 भत्ता दिया जा रहा था।

बीएड वाले 58 वर्ष आयु तक पात्र

राेजगारकार्यालय में बीएड कर चुके आवेदकों के लिए विशेष नियम है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की उम्र 42 साल है। रोजगार कार्यालय में बीएड कर चुका व्यक्ति लगातार रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड रहता है और उसे रोजगार नहीं मिलता है तो वह शिक्षक की नौकरी के लिए 58 साल तक आवेदन कर सकता है। इसके लिए हर तीन साल में रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होता है और यह आवेदक अपनी रजिस्ट्रेशन तारीख के आधार पर किसी भी महीने में करवा सकता है। हालांकि इसके लिए भ्रमित ज्यादातर बीएड आवेदक नवंबर माह में ही आए जबकि यह महीना भत्ता लेने वाले आवेदकों के लिए तय है।

भत्ता पाने के लिए ये हैं नियम

{विभागकार्यालय में कम से कम तीन साल पहले नाम दर्ज होना चाहिए।

{ आवेदन पटवारी, तहसीलदार एसडीएम से वेरिफाई होना चाहिए।

{ आवेदक की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक हो।

[ फैमिली की रिहायशी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी दस लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

{ कृषि भूमि दो हेक्टेयर से अधिक हो।

{ भत्ता पाने के लिए उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए।

{ जरूरी है कि आवेदक विद्यार्थी हो और ही कहीं पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग करता हो।

{ पति-प|ी में से एक भी इंप्लाइज नहीं होना चाहिए।

{ आवेदक के किसी आपराधिक मामले में छह माह या इससे अधिक सजा काटने वाला नहीं होना चाहिए।

{ उपरोक्त सभी शर्तों के लिए आवेदक को शपथ पत्र देना अनिवार्य है।

कार्यालय के चक्कर काट लौट रहे आवेदक

रोजगारविभाग द्वारा 1 से 30 नवंबर तक भत्ते की फाइलें जमा कराई जाती हैं। नवंबर का पहला सप्ताह बीतने को है। बेरोजगार आवेदन करने के लिए कार्यालय में पहुंच तो रहे हैं लेकिन इन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। रोजगार कार्यालय पर नोटिस चिपका दिया गया है कि अभी भत्ते के लिए आवेदन फाइल नहीं ली जा रही है। नए नियम आने के बाद ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला रोजगार अधिकारी सोनिया ने बताया कि उच्च स्तर पर बैठक में नए नियम पर फैसला होना है। उसके बाद जारी होने वाले दिशा निर्देश अनुसार ही आवेदन लिए जाएंगे।
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