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134ए के तहत एडमिशन का कार्यक्रम जारी

विशेष संवाददाता, चंडीगढ़: हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग ने साल 2013 के संशोधन अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003 के नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बीपीएल कैटेगरी के छात्रों के नौंवी से 10+2 क्लास तक प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है।

प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूल इन छात्रों से सरकारी स्कूलों में वसूल की जा रही दर पर ही फीस वसूल करेंगे। एडमिशन के लिए बनाए गए कार्यक्रम के अनुसार प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन के संबंध में एक मार्च तक विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जिला और खंड स्तरीय समितियां 10 मार्च तक प्रकाशित करेंगी। स्कूल 20 मार्च तक नोटिस बोर्ड और स्कूल वेबसाइट पर वर्ष 2017-18 के लिए खाली सीटों की जानकारी देने होगी।

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