झज्जर/बहादुरगढ़। शिक्षा के नियम 134-ए के तहत जरूरतमंद परिवारों के
मेधावी बच्चों की निजी स्कूलों में दाखिले के लिए रविवार को जिले भर के
निर्धारित किए गए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा हुई।
दाखिले के लिए जिले के 3244 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था।
जबकि 3108
विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें 136 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। रविवार
को हुई परीक्षा के लिए शुक्रवार को विद्यार्थियों को रोल नंबर बांटे गए थे।
विद्यार्थियों द्वारा दी गई परीक्षा का 18 अप्रैल को परिणाम घोषित किया
जाएगा। 19 अप्रैल को खंड स्तर पर पहला ड्रॉ होगा। पहले ड्रॉ में शामिल
विद्यार्थी 20 से 25 अप्रैल तक दाखिला ले सकेंगे। बाकी सीटों के लिए दूसरा
ड्रॉ एक मई को निकला जाएगा। दूसरे ड्रॉ में शामिल विद्यार्थियों को 2 से 5
मई तक दाखिला लेना होगा। दाखिला संबंधी फाइनल सूची 12 मई को तय होगी।
ब्लॉक और कक्षा वाइज आवेदन तथा उपस्थित छात्र
कक्षा बहादुरगढ़ मातनहेल साल्हवास बेरी झज्जर
आवेदन-उपिस्थत आवेदन-उपिस्थत आवेदन-उपिस्थत आवेदन-उपिस्थत आवेदन-उपिस्थत
दूसरी 157-153 67-64 23-21 31-30 132-126
तीसरी 155-143 53-49 25-23 31-31 135-132
चौथी 145-141 48-48 26-25 27-24 138-134
पांचवीं 148-143 50-48 22-19 33-30 165-161
छठी 164-156 56-56 25-24 29-25 144-139
सातवीं 128-125 62-60 21-20 35-33 131-126
आठवीं 110-105 39-38 25-24 25-23 128-126
नौंवी 102-96 60-59 12-11 20-18 108-108
दसवीं 51-47 20-19 12-10 13-12 71-71
12वीं 14-12 11-10 5-4 2-2 10-8
कुल 1174-1121 466-451 196-177 246-228 1162-1131
बहादुरगढ़ मेें रहे अधिक अनुपस्थित
नियम
134-ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आयोजित की गई परीक्षा के लिए
आवेदन करने वाले छात्रों में सबसे अधिक बहादुरगढ़ ब्लॉक में अनुपस्थित
रहे। बहादुरगढ़ ब्लॉक में 53 छात्र अनुपस्थित रहे। मातनहेल में 15,
साल्हावास में 19, बेरी में 18 तथा झज्जर में 31 छात्र अनुपस्थित रहे।
अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के लिए अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
50 प्रतिशत अंक वालों को मिलेगा दाखिला
शिक्षा
विभाग के द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार परीक्षा में 50 फीसदी अंक
लेना आवश्यक है। 50 फीसदी अंक लेने वाले छात्रों को ही दाखिला दिया जाएगा।
वहीं, निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी 60 प्रतिशत अंक की सीमा करने की
मांग उठा रहे हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उनकी तरफ से
पत्र भी लिखा गया है।
नहीं ले सकेंगे किसी प्रकार का फंड
नियम
134-ए के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों से स्कूल संचालक किसी भी प्रकार का
कोई फंड नहीं ले सकेंगे। अभिभावकों को सिर्फ ट्रांसपोर्ट फीस, स्कूल ड्रेस
और कॉपी-किताबों का खर्च ही वहन करना होगा। वहीं, कुछ स्कूलों में पिछले
सत्र में बिल्डिंग फंड व एडमिशन फीस वसूली गई थी। इसके खिलाफ दो जमा पांच
जनमुद्दे आंदोलन के लीगल एडवाइजर कुलदीप हुड्डा के द्वारा कोर्ट में याचिका
दायर की गई है।
10 हजार से भी अधिक सीटें
जिले के निजी स्कूलों
में नियम 134-ए के तहत 10 हजार से भी अधिक सीटें आरक्षित हैं। अब देखना यह
है कि कितने प्रतिशत बच्चे 50 प्रतिशत से अधिक अंक ले पाते हैं। दो जमा
पांच जनमुद्दे आंदोलन से जुड़े हुए पदाधिकारी मांग उठा रहे हैं कि जब
प्रदेश में किसी भी परीक्षा में पासिंग मार्क्स 33 फीसदी रखे गए हैं तो इस
परीक्षा में भी 33 प्रतिशत अंक लेने वाले छात्रों को दाखिला दिया जाना
चाहिए।
वर्जन
रविवार को नियम 134-ए के तहत परीक्षा आयोजित की
गई। इसमें 136 छात्र अनुपस्थित रहे। परीक्षा का परिणाम 18 अप्रैल को ब्लॉक
स्तर पर चस्पा दिया जाएगा तथा 19 को पहले चरण के स्कूल भी अलॉट कर दिए
जाएंगे। 50 प्रतिशत अंक की गाइड लाइन विभाग के द्वारा जारी की गई है, उसे
ही फॉलो किया जाएगा।
- सतबीर सिवाच, डीईओ, झज्जर।