नई दिल्ली: जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में तिहाड़ जेल में
सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अजय चौटाला ने पैरोल की अर्जी
दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी, जिसपर दो जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख
लिया है।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और जयंत नाथ की खंडपीठ इस अर्जी पर सुनवाई कर
रही है। इससे पहले एक जज की बेंच ने एक फरवरी को हरियाणा के पूर्व
मुख्यमंत्री और अजय चौटाला के पिता ओम प्रकाश चौटाला को पैरोल प्रदान कर दी
थी। अजय चौटाला को पैरोल दिए जाने पर अदालत ने चार अप्रैल को सुनवाई करने
का निर्णय किया था।
अजय चौटाला के वकील आरके आनंद और अमित सहानी ने दो जजों की बेंच के समक्ष
याचिका लगाकर कहा कि उन्हें अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने और परिवार में
होेने वाली दो शादियों में शामिल होना है, जिसके चलते पैरोल मांगी गई
है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पांच मार्च 2015 को पिता-पुत्र व
तीन अन्य की 10 साल की सजा की अवधि को बनाए रखने का आदेश दिया था। जनवरी
2013 में निचली अदालत ने पिता पुत्र के अलावा 53 अन्य को भी भ्रष्टाचार के
इस मामले में सजा सुनाई थी।