नई दिल्ली| शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पाए हरियाणा के पूर्व
विधायक अजय चौटाला को हाईकोर्ट ने पैरोल देने से इनकार किया है। जस्टिस
एसपी गर्ग की बेंच के समक्ष याचिका दायर की गई थी। वकील ने कहा कि बेटे के
लिए रिश्ता तलाशने को 2 माह की पैरोल दी जाए।
इससे पूर्व दो बार कोर्ट
चौटाला की याचिका खारिज कर चुका है। 1999-2000 में हरियाणा में हुए जेबीटी
शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने ओमप्रकाश
चौटाला,पुत्र अजय चौटाला सहित 55 लोगों को 10 साल से लेकर 4 साल कैद की सजा
सुनाई है।