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नियम-134 ए के तहत पसंदीदा निजी स्कूलों में आवेदन करने वाले अभिभावकों को तीसरे दिन थोड़ी खुशी और बहुत परेशानी

शिक्षा विभाग के नियम-134 ए के तहत पसंदीदा निजी स्कूलों में आवेदन करने वाले अभिभावकों को तीसरे दिन थोड़ी खुशी और बहुत परेशानी हुई। खुशी मिली कि अब उन्हें पांच नहीं 15 स्कूलों में आवेदन करने की छूट मिलेगी,लेकिन परेशानी यह बढ़ गई कि विभाग द्वारा जो वेबसाइट आवेदन के लिए दी गई थी वह दोपहर तक चली ही नहीं। कुछ समय बाद विभाग ने उस वेबसाइट के स्थान पर दूसरी वेबसाइट का लिंक जारी कर दिया।


ऐसे में जो अभिभावक पुरानी वेबसाइट पर आवेदन कर रहे थे वे दिनभर ही यूं परेशान होते रहें। हालांकि बीईओ कार्यालय पहुंचकर उन्हें जरूर नवीनतम जानकारी मिल रही थी, लेकिन ऐसी अभिभावकों की संख्या आज कम रही, जो भी पहुंच रहे थे उनके चेहरे पर संतोष से कहीं ज्यादा व्यवस्था के प्रति गुस्सा था। क्योंकि घोषणा के बावजूद ऑफलाइन फार्म जमा ही नहीं हुए। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा तिथी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

एसआरएन भरने की अनिवार्यता खत्म : ऑनलाइन फॉर्म भरने में स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ती है। निजी स्कूल यह नंबर देने में आनाकानी कर रहे हैं। इसके बाद विभाग ने एसआरएन भरने संबंधी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

अब लागू की गई है यह व्यवस्था

अब विभाग द्वारा जारी की गई नई साइट www.134a-hr.in पर किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए पुरानी साइट से आवेदन कर चुके अभिभावकों को उससे संबंधित प्रिंट आउट बीईओ कार्यालय में जमा करने हैं। इसके बाद विभाग अपने स्तर पर ही इसे नई साइट पर अपलोड कर देंगे। आवेदन प्रक्रिया के लिए रविवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे। विभाग ने नई वेबसाइट में लास्ट नाम की कंडीशन को हटा दिया है। इसके अतिरिक्त कक्षा चुनने वाले कालम में वह जानकारी देनी है जिस कक्षा में विद्यार्थी को दाखिला लेना है। 

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