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पंजाब सरकार व प्रमुख सचिव ने हाईकोर्ट के आदेशों को किया दर किनार

 जेएनएन, भवानीगढ़, संगरूर :
3442 व 5178 रिवाइज टेट 2011 व मेरिट होल्डर यूनियन के मामले को हल करने हेतु पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को 26 जनवरी को अध्यापकों के बनते हक देने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दो माह में जारी करने का आदेश दिया था ताकि विभाग को मामला हल करने के लिए उचित समय मिल सके।


शिक्षा विभाग ने अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए शिक्षा सचिव के दफ्तर के माध्यम से संबंधित फाइल पंजाब के मुख्य सचिव करण अवतार सिंह के दफ्तर को भेज दी है कितु यह सभी अधिक मेरिट वाले अध्यापक प्रमुख सचिव के दफ्तर के चक्कर लगाकर आर्थिक व मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। यूनियन के प्रधान इंद्रपाल कौर ने सरकार को चेतावनी देते कहा कि यदि उनका मामला जल्द हल न किया गया तो वह बड़े स्तर पर संघर्ष करने को मजबूर होंगे। 

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