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प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस 
चंडीगढ़ : प्रदेश भरके स्कूलों में ठेके पर रखे 2852 कंप्यूटर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए अयोग्य करार देते हुए इनकी नियुक्ति को रद्द कर योग्य शिक्षकों को नियुक्ति देने की मांग संबंधी याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
कैथल निवासी अर्चना की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों में ठेके पर जो कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, वे योग्यता मानकों पर खरे नहीं उतरते। सरकार ने प्रदेशभर के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए तीन प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया था।
इन कंपनियों ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़ी सभी सुविधा स्टाफ देने की जिम्मेदारी ली थी। 2013 में सरकार ने यह ठेका रद्द करते हुए कहा था कि कंपनी शर्त के अनुसार योग्य टीचर सुविधा देने में नाकाम रही। फिर यह मामला आर्बिट्रेटर के पास गया। कंपनियों ने ठेके पर लगाए शिक्षकों का वेतन भी जारी नहीं किया। वर्तमान सरकार ने इन टीचरों को हटाकर नए तरीके से टीचर रखने का फैसला लिया था। सरकार के इस निर्णय के खिलाफ कार्यरत शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सरकार ने वोट बैंक अन्य लालच में नई कंप्यूटर टीचर भर्ती में हटाए गए पुराने टीचरों को प्राथमिकता देते हुए नियुक्ति दे दी, दूसरी तरफ योग्यता पूरी कर रहे शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई। याचिका में आरोप लगाया कि सरकार ने इस तरह से लगभग 2852 शिक्षकों को मार्च 2016 तक नियुक्ति दे दी। याचिका में मांग की गई कि योग्यता पूरी कर रहे शिक्षकों को नियुक्ति दी जाए।

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