; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Important Posts

Advertisement

गेस्ट टीचर्स रहेंगे या हटाए जाएंगे, हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

हरियाणा के स्कूलों में लगे गेस्ट टीचर्स रहेंगे या हटा दिए जाएंगे, मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस संबंधी याचिका पर पिछले दो दिन से लंबी बहस चल रही थी और वीरवार को हाईकोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

गौरतलब है कि गेस्ट टीचर्स को नौकरी से बाहर करने की मांग को लेकर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने अनेक गेस्ट टीचर्स को सरप्लस बताया था, लेकिन साथ ही कहा था कि नियमित भर्ती तक इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाए। हाईकोर्ट ने नियमित भर्ती के बाद इनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया था।

नियमित भर्ती नहीं की गई, जिसके खिलाफ फिर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। उस वक्त सरकार ने दलील दी थी कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है और छात्रों की परीक्षा होने को है, लिहाजा 31 मार्च तक इनकी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी जाए।

हाईकोर्ट ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के आधार पर इन्हें 31 मार्च तक रखने की छूट दी थी, साथ ही कहा था कि सरप्लस गेस्ट टीचर्स की अलग से चल रही याचिका की सुनवाई पर इस निर्देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरप्लस गेस्ट टीचर्स ने अलग से याचिका में आरोप लगाया था कि एक ओर सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कमी है तो ऐसे में वह सरप्लस कैसे हो गए।

सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC

UPTET news