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सूचना आयोग में उपस्थित होने पर दो बीईओ के जमानती वारंट जारी

फरीदाबाद। सूचना आयोग ने जिले के खंड शिक्षा अधिकारियों को आवेदनकर्ता द्वारा मांगे गए उत्तर देने पर जमानती के साथ कार्यालय में तलब किया है। आयोग द्वारा आदेश देने के बाद भी जिला शिक्षा विभाग की शिथिलता की वजह से आवेदनकर्ता को स्कूलों से संबंधित जानकारी नहीं मिल सकी।
अब इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसकी तामील कराने को पुलिस उपायुक्त को पत्र लिखा है।
ये है मामला :आरटीआईएक्टिविस्ट आरपी शर्मा ने 4 सितंबर 2015 को आवेदन देकर जिले के सरकारी स्कूलों के 5 साल का सालाना बजट, वास्तविक खर्च हुई रकम, छात्रों की संख्या, बिना टायलेट पीने के पानी की सुविधा वाले स्कूल, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मचारी की सुविधा, शिक्षकों के सृजित पद, खाली पड़े पद, जिला शिक्षा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट स्कूलों की आडिट रिपोर्ट की जानकारी मांगी थी।

नहीं मिला जवाब :शर्मा के अनुसार उत्तर मिलने पर 17 अक्टूबर 201 को फर्स्ट अपील शिक्षाधिकारी को लगाई गई। कोई कार्रवाई होने पर सूचना आयोग चंडीगढ़ को 23 दिसंबर 2015 को अपील की गई। सूचना अायोग ने 16 मार्च 2016 को शिक्षाधिकारी दोनों खंड अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 4 अप्रैल 2016 को उत्तर देने का आदेश दिया। खंड अधिकारी कार्यालय में निश्चित समय पर नहीं आए। बाद में सूचना अधूरी भिजवा दी गई। आयोग ने कारण बताओ का नोटिस भी दिया था। अगली सुनवाई 5 अप्रैल 2016 को थी। लेकिन दोनों खंड अधिकारी आयोग में उपस्थित नहीं हुए।

जमानती वारंट जारी :अगलीसुनवाई 12 मई को निर्धारित की गई है। दोनों खंड अधिकारियों (बीईओ) के खिलाफ अगली तारीख पर उपस्थित होने के लिए जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। वारंट पुलिस कमिश्नर को भेजे गए हैं। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर दोनों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
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