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ट्रांसफर पॉलिसी के तहत मांगी शिक्षकों से आपत्ति

जागरण संवाददाता, सिरसा शिक्षा विभाग जल्द ही टीचर ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रहा है जिसके जिले को सात जोन में बांटा गया है। इस पर अगर कोई टीचर अपनी आपत्ति करना चाहता है तो विभाग के पास कर सकता है। इसके बाद किसी प्रकार की आपत्ति पॉलिस के तहत नहीं मानी जाएगी।
जिसके लिए शिक्षा विभाग के निदेशक ने निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत टीचर अपनी आपत्ति जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को वेबसाइट पर कर सकते हैं।

जिले को बांटा 7 जोन में

शिक्षा विभाग ने टीचर ट्रासफर पॉलिसी के तहत 7 जोन में बांटा गया है। जिसके लिए टीचरों से आपत्ति मांगी गई है। विभाग ने जोन एक तहत हैडक्वाटर व शहर के आसपास क्षेत्र को शमिल किया है। जोन 2 में सिरसा शहर से 10 किलोमीटर की दूरी के स्कूलों को शमिल किया है। जिसके तहत नगर पलिका व नगर परिषद के क्षेत्र को शामिल किया गया है। जोन 3 में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के 5 किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दूरी पर होना जरूरी है।

जोन नंबर 4 में स्कूलों की दूरी नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे से दूरी 10 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में होनी जरूरी है। जोन नंबर 5 में स्कूल की दूरी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र को लिया गया है। जोन नंबर 6 में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में स्कूल हैं। उनको शामिल किया गया है। वहीं जोन 7 में जो 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उनको शामिल किया गया है।

ये होगा पॉलिसी में

टीचर ट्रासफर पॉलिसी के तहत किसी भी टीचर को पांच साल तक एक जोन में रहना जरूरी है। जिस टीचर की नई ज्वाई¨नग होगी। उस टीचर को शहर के आसपास के स्कूल में ज्वाई¨नग नहीं हो सकेगी। जोन नंबर 1 व जोन नंबर 2 के टीचर ट्रासफर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जोन 7 में रहने वाले टीचर अगर दूसरे जोन में जाने के इच्छूक नहीं है। उन टीचरों को किसी भी हालत में ट्रासफर नहीं किया जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉ. यज्ञदत वर्मा ने कहा कि टीचर ट्रासफर पॉलिसी के तहत आपत्ति मांगी गई है। जिसके तहत कोई टीचर आपत्ति देना चाहता है तो अभी कर सकता है। इसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।


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