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नियम-134ए पर दिए आदेश की पालना करने पर नोटिस

फरीदाबाद | पंजाबएवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा नियम 134ए पर दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पीके दास, शिक्षा निदेशक पीसी मीणा निजी स्कूल एसोसिएशन, कई जिलों के निजी स्कूल प्रबंधकों जिला शिक्षा अधिकारी आदि को तीन अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जो काम हरियाणा सरकार को करना चाहिए उसके लिए न्यायपालिका का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा के अनुसार मंच ने निर्णय लिया है कि मंच भी दायर की गई अवमानना याचिका में पार्टी बनने की कोशिश करेगा। इसमें फरीदाबाद जिले में भी जिला प्रशासन निजी स्कूलों की आपसी सांठ-गांठ के तहत जिन पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र 2015-16 शिक्षा सत्र 2016-17 में 134ए के तहत दाखिला नहीं दिया गया है। उनकी शिकायत लेकर याचिका में शामिल कर फरीदाबाद जिले के शिक्षा अधिकारियों दाखिला देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगा। मंच के जिलाध्यक्ष एडवोकेट शिवकुमार जोशी के अनुसार जिन पात्र छात्रों को 134ए के तहत दाखिला नहीं मिला है, उनके अभिभावकों की एक बैठक रविवार को टाउन पार्क में बुलाई गई है।
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