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नियम 134ए: दस अफसरों को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

भास्कर न्यूज | भिवानी/चंडीगढ़ धारा134ए के तहत निजी स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं देने पर उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 10 उच्च अधिकारी, तीन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों 14 स्कूलों प्राचार्यों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना करने का नोटिस जारी कर तीन अगस्त तक जवाब मांगा है।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार भारत भूषण बंसल ने बताया कि संगठन के नेतृत्व में कशिश अन्य 15 बच्चों ने मिलकर दाखिला नहीं देने तथा न्यायालय की अवमानना करने के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायधीश राजन गुप्ता की अदालत में गुहार लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सोनीपत के 8, पंचकूला का एक भिवानी के पांच निजी स्कूलों के प्राचार्यों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव पीके दास, स्कूल एजूकेशन डायरेक्टर पीसी मीणा, सोनीपत एडीसी शिवप्रसाद शर्मा, सोनीपत के डीईईओ दयानंद, सोनीपत के डीईओ जिले सिंह, भिवानी के डीसी पंकज कुमार, डीईओ सुरेश चंद शर्मा, बीईओ निर्मला दहिया, पंचकुला की एडीसी हेमा शर्मा, डीईओ हरविंद्र सिंह सैनी, फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, महासचिव रामअवतार शर्मा प्राइवेट स्कूल फैडरेशन के अध्यक्ष सत्यवान कुंडू के खिलाफ न्यायालय के आदेशों की अवमानना करने का नोटिस जारी किया है।

3 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशनों के पदािधकारी 14 प्रिंसिपल को भी नोटिस
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