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ट्रांसफर पालिसी में विकलांग शिक्षकों की अनदेखी पर हरियाणा सरकार को नोटिस

चंडीगढ़.हरियाणा सरकार की ट्रांसफर पालिसी में विकलांग शिक्षकों की अनदेखी को लेकर एक जनहित याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व स्कूली शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

विकलांग संघ उमंग सिरसा की तरफ से याचिका में कहा कि हरियाणा शिक्षा विभाग ने जो स्कूल टीचरों की तबादला नीति तय की है उसमें विकलांग टीचरों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नीति के अनुसार पांच साल से लगातार एक ही स्थान पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों की सीट को रिक्त समझने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यह नियम विकलांग शिक्षकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की वकील अंजू अरोड़ा ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वो सरकार को इस बाबत निर्देश दे कि नई टीचर तबादला नीति में जो विकलांग टीचर एक स्थान पर पांच साल से ज्यादा काम कर रहा है उसे उसकी मर्जी के बगैर बदला न जाए। जो टीचर जहां भी काम कर रहा है उसे वही पर रहने दिया जाए और उसकी सीट को रिक्त ना माना जाये। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार समेत सभी पक्षों को इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया है।
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