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अध्यापक के रूप में काम करेंगे रिवर्ट हुए मिडल हेड

जागरण संवाददाता, झज्जर : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से वर्ष 2013-14 में पदोन्नति प्राप्त कर मिडल हेड बने अध्यापकों को रिवर्ट करने के बाद शिक्षा विभाग ने वर्तमान स्थान पर ही अध्यापक के रूप में कार्य करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि आगामी आदेशों तक इन अध्यापकों का वेतन भी उसी स्कूल से जारी किया जाएगा और वेतन मिडल हेड का नहीं अध्यापक का ही वेतन मिलेगा।

बताया जा रहा है कि वर्ष 2012 में सरकार की तरफ से नई पालिसी बनाई गई थी। उसके तहत वर्ष 2013 व 2014 में विभाग की तरफ से दो लिस्ट जारी की गई थी। एक लिस्ट 20 फरवरी 2013 व दूसरी लिस्ट 28 जनवरी 2014 को शिक्षा विभाग की तरफ से मिडल हैड पदोन्नति की लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन इन पदोन्नति लिस्टों में अनियमितताओं को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में केस डाल दिया गया। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने मिडल हैड पदोन्नत हुए शिक्षकों को वापस अध्यापक के पर पर रिवर्ट कर दिया गया था। उस दौरान इन शिक्षकों के तबादले किए जाने की संभावनाएं भी बढ़ गई थी। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से इन शिक्षकों का तबादला न कर वर्तमान स्थान पर ही अध्यापक के तौर पर कार्य करने के सोमवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबध में शिक्षा विभाग के पंचकुला मुख्यालय की तरफ से प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को सोमवार को पत्र जारी कर दिये गए हैं। डीईओ व डीईईओ को ई-मेल के माध्यम से पत्र जारी किए गए हैं।
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वर्ष 2013 व 14 में पदोन्नत हुए अध्यापकों को मिडल हैड बनाया गया था। अब हाई कोर्ट के आदेश पर इन्हें रिवर्ट कर दिया गया है। ये अध्यापक अब वर्तमान स्थान पर ही मिडल हैड की बजाए अध्यापक के रूप में कार्य करेंगे। विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए है।

-वेदपाल दौलता, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, झज्जर।
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