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नियम 134ए के तहत दूसरी से 12वीं तक मांगे आवेदन

जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम 2003 के अनुसार नियम 134ए के तहत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में इडब्ल्यूएस, बीपीएल की कक्षा द्वितीय से 12वीं तक की कक्षाओं में दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं।
इसके अतिरिक्त आरटीई एक्ट 2009 के तहत पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों के आवेदन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराए जाएंगे। डीईओ सुमन आर्य ने कहा कि पहली कक्षा के आवेदन 28 फरवरी तक तथा दूसरी से 12वीं तक आवेदन 20 मार्च से 10 अप्रैल तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराए जाने हैं। अभिभावक दाखिला फार्म में अधिक से अधिक पांच स्कूलों के नाम क्रमानुसार अंकित कर सकते हैं। पहली कक्षा में दाखिले के लिए ड्रॉ 24 मार्च को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र कार्यालय में निकाला जाएगा। जबकि दूसरी से बारहवीं कक्षा में दाखिले के लिए पात्र आवेदनकर्ताओं की सूची संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 12 अप्रैल को घोषित की जाएगी। इन कक्षाओं के लिए मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन खंड स्तर पर 16 अप्रैल को होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में दाखिले संबंधित रिक्त सीटों की सूचना विद्यालयों की वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड, शिक्षा विभाग के कार्यालयों में 20 मार्च से उपलब्ध रहेगी। 

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