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मार्कशीट व सर्टिफिकेट में पांच साल तक हो सकेंगे सुधार

 मार्कशीट व सर्टिफिकेट में पांच साल तक हो सकेंगे सुधार
नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा जारी अंकपत्र व सर्टिफिकेट में पांच साल तक सुधार कराए जा सकेंगे। सीबीएसई ने शैक्षणिक दस्तावेजों में परिवर्तन कराने की अवधि को एक साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया है।

इस नए फैसले के बाद संबद्ध स्कूलों में 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी अपने दस्तावेजों में सुधार या परिवर्तन के लिए परीक्षा की घोषणा से पांच साल बाद तक आवेदन कर सकेंगे। इसके तहत विद्यार्थी अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि में सुधार करा सकते हैं। इस संबंध में बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक केके चौधरी ने परिपत्र जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि नया नियम क्षेत्रीय कार्यालय या मुख्यालय में विचाराधीन मामलों, नए मामलों और चालू शैक्षणिक सत्र के आगामी परिणामों पर भी लागू होगा।

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