चंडीगढ़,/(बलवान) 03 नवंबर :- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में हटाए गए 3581 सरप्लस अतिथि अध्यापकों को फौरी राहत देने से इंकार कर दिया है। इन अतिथि अध्यापकों को हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया था। इसकी पुन: बहाली के लिए दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने कोई फौरी राहत देने से साफ इंकार करते हुए सबंधित पक्षों को 17 नवंबर का नोटिस जारी किया है। सरकार ने अपनी अर्जी में सरप्लस गैस्ट टीचर्स
हाईकोर्ट ने कोई फौरी राहत देने से साफ इंकार करते हुए सबंधित पक्षों को 17 नवंबर का नोटिस जारी किया है। सरकार ने अपनी अर्जी में सरप्लस गैस्ट टीचर्स