जरूरतमंद परिवार के मेधावी विद्यार्थियों को नियम 134ए के तहत निजी स्कूल
अलॉट किए गए। सुबह ही अभिभावक करनाल के बीईओ कार्यालय में पहुंच गए, लेकिन
शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन स्कूल अलॉट की सूची जिला शिक्षा विभाग को
दोपहर एक बजे के करीब भेजी गई। इसके कारण अभिभावक दिनभर नियम 134ए के स्कूल
अलॉट की सूची का इंतजार करते रहे।
जिले में 6748 सीटों में से 3727 विद्यार्थियों को पहले ड्रॉ में नियम 134ए के तहत स्कूल अलॉट किए गए। जबकि 3021 विद्यार्थियों को अभी स्कूल अलॉट नहीं हुआ। जिन विद्यार्थियों काे स्कूल अलॉट नहीं हो पाया, उसके लिए अभिभावकों को 10 मई के बाद ही दूसरे ड्रॉ का इंतजार करना होगा। पहले ड्रॉ की खाली सीट रहने के बाद ही दूसरा ड्रॉ जारी किया जाएगा। करनाल ब्लॉक में 3224 कुल सीटों पर 1475 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए। जबकि 1749 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट नहीं हो पाए हैं।
एक लड़के को लड़कियों वाला स्कूल किया अलॉट : अभिभावक मनप्रीत कौर ने बताया कि नियम 134ए के तहत उन्होंने अपने बेटे जोबनप्रीत सिंह को कक्षा सातवीं के दाखिले के लिए स्कूलों का चयन किया था। विभाग की ओर से लड़कियों वाला स्कूल बच्चे को अलॉट किया गया। इसके लिए बीईओ कार्यालय में इसकी लिखित में शिकायत दी है। अभिभावक ऑनलाइन प्रकिया में भी गलतियां आने से काफी परेशान है। ऐसी गलतियों को अभिभावक दूर कर बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिले दे।
बंद हुए स्कूल बच्चों को किए जा रहे अलॉट : अभिभावक संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को नियम 134ए के तहत स्कूलों का चयन करने के लिए आवेदन किया था। जो स्कूल बच्चे को अलॉट हुआ है, वहां जाने पर अभिभावकों को कहा जा रहा है कि वो स्कूल बंद है। बीईओ कार्यालय की ओर से स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके लिए बीईओ कार्यालय में लिखित में शिकायत दी है।
करनाल. नियम 134ए के तहत बीईओ कार्यालय में जानकारी लेने पहुंचे बच्चों के अभिभावक।
करनाल. स्कूल अलॉट होने वाली लिस्ट देखते बच्चों के अभिभावक।
माता-पिता से 6 माह की मांगी जा रही बैंक स्टेटमेंट
नियम 134ए के तहत स्कूल अलॉट के बाद स्कूल में दाखिले की प्रकिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले निजी स्कूल ने लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट की सूची अभिभावक को देने के लिए बना ली है। अभिभावक मुकेश ने बताया कि वे एक निजी स्कूल में गया तो वहां पर एक नोटिस लगा रखा था। बिजली के बिल से लेकर माता-पिता के बैंक के छह माह की स्टेटमेंट मांगी जा रही है। जबकि शिक्षा विभाग की ओर से बर्थ सर्टिफिकेट, हरियाणा रिहायशी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, माता-पिता राशन कार्ड या आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा।
जिले में 6748 सीटों में से 3727 विद्यार्थियों को पहले ड्रॉ में नियम 134ए के तहत स्कूल अलॉट किए गए। जबकि 3021 विद्यार्थियों को अभी स्कूल अलॉट नहीं हुआ। जिन विद्यार्थियों काे स्कूल अलॉट नहीं हो पाया, उसके लिए अभिभावकों को 10 मई के बाद ही दूसरे ड्रॉ का इंतजार करना होगा। पहले ड्रॉ की खाली सीट रहने के बाद ही दूसरा ड्रॉ जारी किया जाएगा। करनाल ब्लॉक में 3224 कुल सीटों पर 1475 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए गए। जबकि 1749 विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट नहीं हो पाए हैं।
एक लड़के को लड़कियों वाला स्कूल किया अलॉट : अभिभावक मनप्रीत कौर ने बताया कि नियम 134ए के तहत उन्होंने अपने बेटे जोबनप्रीत सिंह को कक्षा सातवीं के दाखिले के लिए स्कूलों का चयन किया था। विभाग की ओर से लड़कियों वाला स्कूल बच्चे को अलॉट किया गया। इसके लिए बीईओ कार्यालय में इसकी लिखित में शिकायत दी है। अभिभावक ऑनलाइन प्रकिया में भी गलतियां आने से काफी परेशान है। ऐसी गलतियों को अभिभावक दूर कर बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिले दे।
बंद हुए स्कूल बच्चों को किए जा रहे अलॉट : अभिभावक संजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को नियम 134ए के तहत स्कूलों का चयन करने के लिए आवेदन किया था। जो स्कूल बच्चे को अलॉट हुआ है, वहां जाने पर अभिभावकों को कहा जा रहा है कि वो स्कूल बंद है। बीईओ कार्यालय की ओर से स्कूल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके लिए बीईओ कार्यालय में लिखित में शिकायत दी है।
करनाल. नियम 134ए के तहत बीईओ कार्यालय में जानकारी लेने पहुंचे बच्चों के अभिभावक।
करनाल. स्कूल अलॉट होने वाली लिस्ट देखते बच्चों के अभिभावक।
माता-पिता से 6 माह की मांगी जा रही बैंक स्टेटमेंट
नियम 134ए के तहत स्कूल अलॉट के बाद स्कूल में दाखिले की प्रकिया शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले निजी स्कूल ने लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट की सूची अभिभावक को देने के लिए बना ली है। अभिभावक मुकेश ने बताया कि वे एक निजी स्कूल में गया तो वहां पर एक नोटिस लगा रखा था। बिजली के बिल से लेकर माता-पिता के बैंक के छह माह की स्टेटमेंट मांगी जा रही है। जबकि शिक्षा विभाग की ओर से बर्थ सर्टिफिकेट, हरियाणा रिहायशी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, माता-पिता राशन कार्ड या आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा।