रेवाड़ी.शिक्षा नियमावली के नियम 134 ए के तहत निजी स्कूलों में
फ्री दाखिला की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दाखिले के नाम पर अभिभावकों
से वसूली करने का खेल भी शुरू हो गया। कुछ लोग दो से पांच हजार रुपए लेकर
दाखिला सुनिश्चित करने का आश्वासन दे रहे हैं। रेवाड़ी और झज्जर में ऐसे कुछ
मामले सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और अन्य संगठन चौकस हो गए हैं।
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जानिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम
भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस कानून को लागू करने के लिए गुजरात राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी 2012 से नियम तैयार किये गये हैं।
सीएम कह रहे 134ए की हर सीट पर हो दाखिला, आधे से ज्यादा निजी स्कूलों ने सीटें ही नहीं बताईं
पानीपत.चंडीगढ़ में 3 दिन पहले हुई नियम 134ए की समीक्षा
बैठक में सीएम मनोहरलाल ने कहा कि नियम 134ए के तहत हर सीट पर निशुल्क
दाखिला होगा। जबकि हालत ये हैं कि प्रदेश के 4,800 निजी स्कूलों में से
सिर्फ 2,071 ने ही अपने यहां इस नियम के तहत सीटों की जानकारी दी है।
देश की संसद ओर शिक्षको को शर्मसार किया उस्मानाबाद के सांसद रविन्द्र गायकवाड़ ने
लखनऊ: एयर इंडिया की फ्लाइट में बिज़नेस क्लास की सुविधा न होने पर एयर इंडिया के अधिकारियो को चप्पल से मारने वाले सांसद ,जो पेशे से शिक्षक है,ने पूरे शिक्षक समाज को शर्मसार कर दिया है। ऐसे शिक्षक आज के बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते है ?
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