जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : चार छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में दोषी
करार दिए गए दो शिक्षकों को मंगलवार को पांच-पांच वर्ष कैद व 50-50 हजार
रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। विशेष कोर्ट ने शिक्षक अशोक (55) और मुकेश
(30) को दोषी करार दिया। यह घटना सेक्टर 38 (वेस्ट) ड्डूमाजरा स्थित
गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी।
शिक्षक कहते थे हमसे दोस्ती कर लो
दोषी शिक्षकों पर आरोप था कि वे छात्राओं को खुद से दोस्ती करने को कहते थे। एक छात्रा के पिता ने तो यहां तक कहा कि दोषी शिक्षक स्कूल की छात्राओं को कहते थे कि उनके बताए कमरों और होटल में आने पर परीक्षा में उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। इस मामले में स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को भी सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस मामले में सेक्टर 39 स्थित पुलिस स्टेशन में पिछले वर्ष 7 अगस्त को उक्त शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद अशोक की गिरफ्तारी की गई थी। मुकेश फरार हो गया था।
एक बयान पर कायम, तीन मुकरी
मामले में शिकायतकर्ता चार पीडि़त छात्राओं में से एक को छोड़कर शेष तीन अपने बयान से मुकर गई थीं। एक पीडि़ता के बयान पर कायम रहने की वजह से अभियोजन पक्ष दोष साबित कर सका। अदालत में उसके बयान बंद दरवाजे में हुए थे जबकि तीन छात्राओं ने कहा था कि उन्होंने दबाव में आकर बयान दिए थे।
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शिक्षक कहते थे हमसे दोस्ती कर लो
दोषी शिक्षकों पर आरोप था कि वे छात्राओं को खुद से दोस्ती करने को कहते थे। एक छात्रा के पिता ने तो यहां तक कहा कि दोषी शिक्षक स्कूल की छात्राओं को कहते थे कि उनके बताए कमरों और होटल में आने पर परीक्षा में उनके नंबर बढ़ाए जाएंगे। इस मामले में स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को भी सूचित किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस मामले में सेक्टर 39 स्थित पुलिस स्टेशन में पिछले वर्ष 7 अगस्त को उक्त शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद अशोक की गिरफ्तारी की गई थी। मुकेश फरार हो गया था।
एक बयान पर कायम, तीन मुकरी
मामले में शिकायतकर्ता चार पीडि़त छात्राओं में से एक को छोड़कर शेष तीन अपने बयान से मुकर गई थीं। एक पीडि़ता के बयान पर कायम रहने की वजह से अभियोजन पक्ष दोष साबित कर सका। अदालत में उसके बयान बंद दरवाजे में हुए थे जबकि तीन छात्राओं ने कहा था कि उन्होंने दबाव में आकर बयान दिए थे।
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