जागरण संवाददाता, गुड़गांव: 134 ए के तहत कमजोर तबके के विद्यार्थियों के दाखिलों के नियमों में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। अब नए नियम के तहत विद्यार्थियों के दाखिलों के लिए ड्रॉ नहीं निकाले जाएंगे बल्कि उनकी वरीयता के आधार पर काउंसलिंग के जरिए उन्हें स्कूलों में दाखिले दिए जाएंगे। इस सत्र में एडमिशन को लेकर नियम तीसरी बार बदला जा रहा है।
हरियाणा स्कूल शिक्षा के नियम 134ए के तहत गरीब और प्रतिभावान विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में 10 फीसदी एडमिशन देने का नियम 2016-17 के सेशन में ही लागू होगा। नए नियम के मुताबिक गरीब और मेधावी विद्यार्थियों को किस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, इसका निर्णय ड्रा के बजाए मेरिट और फिर काउंसलिंग के आधार पर होगा। यह दाखिले दूसरी से आठवीं तक की क्लास में होंगे। टेस्ट में जिनके 55 फीसदी या ज्यादा अंक आए हैं, वे 134ए के तहत दूसरी से आठवीं तक की क्लास में एडमिशन लेने योग्य होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने ईडब्ल्यूएस एडमिशन को लेकर यह नियम जारी किए हैं। उन्होंने कहा की विद्यार्थियों के टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक के आधार पर वरीयता सूचि बनाई जाए। इसके बाद उनके अभिभावकों से मेरिट अनुसार काउंसलिंग कर पूछा जाएगा कि वे किस प्राइवेट स्कूल और कक्षा में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं।
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