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नियम-134: प्राचार्य करेंगे जांच, किस स्कूल ने कितने बच्चों को दिया दाखिला

स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए तीन माह हो चुके हैं। 25 से 30 प्रतिशत सिलैब्स कराया जा चुका हैं। नियम-134 के अंतर्गत दाखिला कराने के लिए दो बार विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट कर चुका हैं। कुछ स्कूलों ने पहली सूची में शामिल बच्चों को भी दाखिला नहीं दिया है।
दूसरी सूची में शामिल बच्चे और अभिभावक स्कूल बीईओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल अलॉट किया गया है। उन्हें दाखिला दिलाने की जिम्मेदारी सरकारी स्कूल के प्राचार्यों को सौंपी गई है। इस संबंध में बीईओ द्वारा प्राचार्यों की मीटिंग भी ली गई है।

शिक्षा विभाग ने नियम 134ए के अंतर्गत दाखिला कराने के लिए मार्च माह में ही प्रक्रिया शुरू कर दी थी। बाद में मई माह में परीक्षा लेने के बाद मेरिट सूची के आधार पर बच्चों को स्कूल अलॉट किया गया था। कुछ अभिभावक अभी भी स्कूल बीईओ कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल द्वारा दाखिला मासिक फीस मांगी जा रही है। इसके साथ ही दुर्व्यवहार भी करने का आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की शिकायतों को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। नियम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे का दाखिला कराया जाए, इसके लिए संबंधी एरिया में स्थित सरकारी स्कूल के प्राचार्य को जिम्मेदारी सौंपी है। शिकायत मिलने पर प्राचार्य संबंधित स्कूल से बातचीत करके बच्चे का दाखिला कराएगा। विभाग का कहना है कि जिस बच्चे को जो स्कूल अलॉट किया गया है, उसे उसी में दाखिला दिलाया जाएगा। नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी।

दाखिला देने पर तीन स्कूलों को नोटिस

^ नियम 134ए के तहत जिस बच्चे को स्कूल अलॉट किया गया है। उस बच्चे का दाखिला कराया जाएगा। इसके लिए प्राइवेट स्कूल के एरिया में स्थित सरकारी स्कूल के प्राचार्य को जिम्मेदारी सौंपी है। प्राचार्य संबंधित स्कूल से बातचीत कर इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।'' सुभाषचंद्रभारद्वाज, बीईओ, गोहाना।

शिक्षा विभाग को मुंडलाना ब्लॉक के तीन स्कूलों की शिकायत मिली है कि सूची में नाम शामिल होने के बावजूद दाखिला नहीं दिया जा रहा। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने डीपीएस स्कूल ईशापुर खेड़ी, नालंदा इंटरनेशनल स्कूल और ओम पब्लिक स्कूल, जींद रोड को नोटिस जारी किया है। बीईओ अनिल श्योराण ने बताया कि यदि स्कूल द्वारा बच्चों का दाखिला नहीं किया तो स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए संबंधित बोर्ड को पत्र लिखा जाएगा। गौरतलब है कि गोहाना ब्लॉक ने गीता विद्या मंदिर स्कूल, जेकेआर स्कूल, जेएलएन स्कूल, टीपीएस और ग्लोबल स्कूल खानपुर कलां को नोटिस जारी किए थे।
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