चंडीगढ़। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में जरूरतमंद छात्रों को दाखिला दिलाए जाने को मांग लेकर सरकार की तरफ से बदले गये नियमों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।पढ़ें पूरी खबर...
-हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक, जिला स्तरीय कमेटी पंचकूला और भिवानी को 19 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
-स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रधान बृजपाल परमार के माध्यम से भिवानी निवासी छात्रा तानिया, पंचकूला निवासी दीया और राजुल कुमार की ओर से दायर याचिका में मांग की गई कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आरटीई कानून में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब बच्चों के दाखिलों को लेकर किये गए विभिन्न संशोधनों को रद किया जाए।
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