चंडीगढ़, हरियाणा के 3581 अतिथि अध्यापक (गेस्ट टीचर) फिर से नौकरी पर लौटेंगे।
सरप्लस बताकर इन शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया गया था। पहली अप्रैल, 2016
से ही से शिक्षक अपने घर बैठे थे।
सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब राज्य
के शिक्षा विभाग ने फिर ने इन शिक्षकों को स्कूलों में समायोजित करने के
निर्देश जारी कर दिए हैं।सेकेंडरी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों को पहले उन्हीं स्कूलों में ज्वाइन कराया जाएगा, जहां से ये हटाए गए थे। नौकरी पर लौटने वालों में हिंदी, सामाजिक विज्ञान व गणित के टीजीटी शिक्षक शामिल हैं। इन शिक्षकों को पहले एक बार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से भी राहत मिल चुकी है, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के ही आदेशों पर सरकार ने इन्हें नौकरी से हटा दिया था। मनोहर सरकार ने 6 जुलाई, 2015 को जब इन शिक्षकों को हटाया तो इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बाद में हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि वह नियमित शिक्षकों की भर्ती कर रही है और तब तक इन शिक्षकों को नौंवीं व दसवीं कक्षा पढ़ाने के लिए नौकरी पर रखा जाएगा। हाईकोर्ट ने 20 नवंबर, 2015 को शिक्षकों को राहत देते हुए उन्हें 31 मार्च, 2016 तक नौकरी पर बनाए रखने के आदेश दिए। इस अवधि में सरकार को नियमित भर्ती करनी थी। यह समय अवधि पूरी होने के बाद सरकार ने इन शिक्षकों को सरप्लस बताते हुए नौकरी से हटा दिया था।
इस तरह होगी ज्वाइनिंग
3581 शिक्षकों को उन्हीं स्कूलों में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है, जहां से इन्हें हटाया गया था। अब चूंकि शिक्षा विभाग शिक्षकों की रेशनलाइजेशन कर चुका है। ऐसे में कई स्कूलों में अतिथि अध्यापकों के पदों को भरा जा चुका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्कूलों में अगर जगह खाली नहीं है तो इन शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में ज्वाइन करवाया जाएगा।
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3581 शिक्षकों को उन्हीं स्कूलों में ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है, जहां से इन्हें हटाया गया था। अब चूंकि शिक्षा विभाग शिक्षकों की रेशनलाइजेशन कर चुका है। ऐसे में कई स्कूलों में अतिथि अध्यापकों के पदों को भरा जा चुका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुराने स्कूलों में अगर जगह खाली नहीं है तो इन शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में ज्वाइन करवाया जाएगा।