चंडीगढ़।हरियाणा के शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी
शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने की अर्जी पर शिक्षकों को तत्काल
कोई राहत देने से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है।पढ़ें पूरी खबर...
-हाईकोर्ट
ने तत्काल इन नियुक्तियों से रोक हटाने से इंकार करते हुए अर्जी पर सभी
पक्षों को नोटिस जारी करते हुए 29 अगस्त के लिए मुख्य केस के साथ सुनवाई तय
की है।
-कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद अर्जी पर फैसला लिया जाएगा।
-अर्जी दाखिल कर कहा गया कि 31 मार्च को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे।
-इन आदेशों को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई थी।
-डिवीजन बेंच ने अपील पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
-अर्जी में कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई गई रोक के चलते शिक्षकों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है।
-लंबे समय से यह मामला विचाराधीन है और वे नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं।
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