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हरियाणा कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए CWP-21179 (2015) अर्चना V/S स्टेट ऑफ हरियाणा के केस पे सुनवाई

हरियाणा कम्प्यूटर शिक्षकों के लिए
आज दिनाँक 14-3-2017 को माननीय उच्च न्यायालय मे CWP-21179 (2015) अर्चना V/S स्टेट ऑफ हरियाणा के केस पे सुनवाई थी , अर्चना का कहना है कि कंप्यूटर शिक्षक जब लगे थे तब इनकी योग्यता पूरी
नही थी ओर इसका सेलेक्शन प्रोसस भी सही नही था , इस एक तरफा बात को सुनके किसी को भी झटका लगना लाजमी है हालांकि जब जज साब को सच्चाई का पता चला कि जब हम लगे थे तब हमारी योग्यता MCA MSC B-TECH M-TECH 55% थी जो की एक PGT की योग्यता है ओर C-DAC मोहाली सरकारी नियोक्त एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा लेके शिक्षा विभाग के 10 सदस्यीय कमेटी द्वारा कट ऑफ मेरिट बनाई गई थी जिसके आधार पे 2622 कंप्यूटर शिक्षकों का चयन सरकारी स्कूलों मे कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए हुआ था , इस बात को सुनके जज साब ने कहा कि अगर इनका सेलेक्शन प्रोसस ये है तो इनको रेगुलर भर्ती तक लगाया जाना चाहिये , जज साब ने हमसे हमारा सेलेक्शन प्रोसस ओन रिकॉर्ड करने को कहा ओर सरकार को निर्देश दिए की 31-5-2017 के बाद क्या प्लान है अगली सुनवाई 31-3-2017 को होगी ।।
हमारा सेलेक्शन प्रोसस एक दम सही है हमारी योग्यता पूरी है
CTWA केस की पैरवी जोर लगाके करेगी ओर हज़ारों परिवारों का रोजगार बचा रहे इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है ।।
धन्यवाद
Regards::--CTWA
जय माता दी

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